बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री अनीता आडवाणी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को शादी के रूप में कानूनी मान्यता देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने डिंडोशी सिविल कोर्ट द्वारा पारित पहले के आदेश को चुनौती देने वाली सुश्री आडवाणी की अपील को खारिज कर दिया, जिसने 2017 में तकनीकी आधार पर उनके मामले को खारिज कर दिया था।
बॉम्बे HC ने राजेश खन्ना के साथ शादी को मान्यता देने की अनिता आडवाणी की याचिका खारिज कर दी
आडवाणी और डिंपल कपाड़िया, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, “पहली अपील खारिज की जाती है।” फैसले की विस्तृत प्रति की प्रतीक्षा है।
कानूनी विवाद 2012 में खन्ना की मृत्यु के बाद से आडवाणी और कपाड़िया के बीच कानूनी कार्यवाही की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। आडवाणी ने दावा किया था कि उन्होंने दिवंगत अभिनेता के साथ वास्तविक विवाह किया था और एक नागरिक मुकदमे के माध्यम से उस स्थिति की मान्यता मांगी थी।
यह मामला श्री आडवाणी के उस दावे से उत्पन्न एक पुराने मामले से भी जुड़ा है कि श्री खन्ना की मृत्यु के बाद उन्हें श्री खन्ना के बंगले आशीर्वाद से बेदखल कर दिया गया था।
विवाद से संबंधित एक अन्य कानूनी घटनाक्रम में, आडवाणी ने अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के साथ, घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कपाड़िया के खिलाफ बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। हालांकि, 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट की कोऑर्डिनेशन बेंच ने उनके खिलाफ मामला रद्द कर दिया।
उस समय, अदालत ने माना कि आडवाणी और राजेश खन्ना के बीच का रिश्ता घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत “विवाह की प्रकृति” के रिश्ते के रूप में योग्य नहीं था।
यह आदेश खन्ना के व्यक्तिगत संबंध की स्थिति और संबंधित अधिकारों के दावों पर लंबी कानूनी लड़ाई में नवीनतम कदम का प्रतीक है। उम्मीद है कि विस्तृत फैसला आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जायेगी.






